
Income tax return filing 2023 : असेसमेंट ईयर (Assessment Year 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन (Deadline) 31 जुलाई 2023 है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) 31 जुलाई तक अपना आईटीआई फाइल (ITR Filing) कर दें. क्योंकि सरकार आईटीआर करने की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है. उन्होंने साथ ही टैक्सपेयर्स से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा.
लास्ट डेट का ना करें इंतजार
उन्होंने कहा, हम Income Tax Return दाखिल करने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआर (ITR) दाखिल करने की गति पिछले साल की तुलना में बहुत तेज है और हम उन्हें सलाह देंगे कि वे आखिरी क्षण तक इंतजार न करें और समयसीमा में किसी भी विस्तार की उम्मीद न करें.
उन्होंने कहा, इसलिए मैं उन्हें जल्द से जल्द अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सलाह दूंगा, क्योंकि 31 जुलाई की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है
ये जानकारी भी आई सामने
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर 18 जुलाई तक दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 25 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. विभाग ने आगे ट्वीट किया, “18 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ आईटीआर में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं, यानी 91 प्रतिशत से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं.”ई-सत्यापित आईटीआर में से 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही संसाधित हो चुके हैं.
लग सकता है जुर्माना
वित्त वर्ष 2022-2023 और असेसमेंट ईयर 2023- 24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है. ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें. ऐसा नही करने पर आपको 5000 रुपए तक का लेट फाइन भरना पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, ITR भरते समय आपको कुछ जरूरी सावधानी रखनी चाहिए. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं
आसान आईटीआर फाइल करना
आईटीआर भरना कोई बहुत जटिल काम नहीं है. अगर आप खुद प्रयास करें तो कुछ आसान स्टेप में आराम से घर बैठे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि आप खुद से फ्री में कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं. ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग के रूप में जाना जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल स्थापित किया है, जो पूरी तरह से फ्री है. इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपनी वेबसाइटों के माध्यम से ई-फाइलिंग प्रक्रिया को सक्षम बनाती हैं.
ITR फाइल करने के लिए इन डाक्यूमेंट को रखें तैयार
ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले अपना PAN, Aadhaar कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR से संबंधित सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी.
ITR फाइल करना है बेहद जरूरी
हर टैक्सपेयर के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है, वहीं अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं, फिर भी आपको ITR फाइल करना चाहिए. इस बीच सैलरीड क्लास को संस्थान की ओर से ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे में ITR फाइलिंग से पहले फॉर्म-16 और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिए गए डेटा का मिलान जरूर करें. जिससे ये पता लग सके कि आयकर विभाग को जो डेटा दिया जा रहा है वो एकदम सटीक है.
फॉर्म-16 में होती हैं ये डिटेल
गौरतलब है कि फॉर्म-16 में कमाई की डिटेल्स के साथ-साथ डिडक्शन के बारे में भी जिक्र रहता है, जिनके लिए टैक्सपेयर्स क्लेम कर सकते हैं. कर्मचारी को फॉर्म-16 में जिक्र की गई डिटेल्स को चेक करना होता है. उसे देखना होगा कि ये कमाई गई राशि से मेल खाती है या नहीं. टैक्स रिटर्न और AIS में दी गई डिटेल्स में फर्क नहीं होना चाहिए, वरना टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है.
ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
👉सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल ( https://eportal.incometax.gov.in/ ) पर जाएं.
🔹होमपेज पर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें. फिर डैशबोर्ड पर, ई-फाइल > आयकर रिटर्न > ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें.
🔹 नए पेज पर आपको एसेसमेंट ईयर का चयन करना होगा, इसके लिए आप 2023-24 सेलेक्ट करते हुए और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.
🔹अब ऑनलाइन ITR फाइलिंग ऑप्शन चुनें और फिर टैक्सेबल आय और TDS के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें.
🔹अपने लिए लागू ITR फॉर्म चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
🔹 अब स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें.
🔹 डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में सावधानी से और सही-सही दर्ज करें.
🔹 अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
🔹कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ का विकल्प चुन सकते हैं.
🔹अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, ‘प्रिव्यू रिटर्न’ पर क्लिक करना होगा.
🔹इसके बाद ‘प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें’ डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके ‘वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ ऑप्शन चुनें.
🔹 प्रिव्यू देखें और ‘रिटर्न जमा करें’ पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.
🔹 ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.
🔹 एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
🔹 ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
🔹 ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
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