महिला नर्सिंग ऑफ़िसर के ट्रांसफर पर रोक
प्रमुख सचिव व निदेशक से मांगा जवाब


संजय महला एडवोकेट
राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर
महिला नर्सिंग ऑफ़िसर के ट्रांसफर पर रोक
प्रमुख सचिव व निदेशक से मांगा जवाब

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने जिले की खेतड़ी ब्लॉक की, बाढा की ढाणी पीएचसी में कार्यरत महिला नर्सिंग ऑफ़िसर को पीएचसी कांकरीया, खेतड़ी ट्रांसफर करने के निदेशालय के आदेश पर रोक लगाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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मामले के अनुसार अपीलार्थी राजबाला ने एडवोकेट संजय महला व श्रीमती सुनीता महला के जरिये अधिकरण में अपील दायर कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर के दिनांक 12 जुलाई 2023 के ट्रांसफर आदेश व उसके बाद 15 जुलाई के रिलीव आदेश को चुनौती देते हुए बताया कि अपीलार्थी को नियम विरूद्ध एक ही ब्लॉक में एक पीएचसी से दूसरी पीएचसी में ट्रांसफर कर भेजा गया है जो राजनीति से प्रभावित है।उक्त ट्रांसफर आदेश नियमों की अनदेखी कर जारी किया गया है।एडवोकेट संजय महला ने अपीलार्थी के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाने व यथावत पीएचसी बाढ़ा की ढाणी रखे जाने की विनम्र प्रार्थना की।
मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने प्रार्थीया के संबंध में विवादित ट्रांसफर व रिलीव आदेशो पर रोक लगाते हुए उसे यथावत रखे जाने के आदेश जारी कर मेडिकल विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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