
थानाधिकारी व कांस्टेबल की हत्या ,5 साल बाद मिला न्याय तो पुलिस ने निकाला पैदल मार्च
सीकर। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के बहुचर्चित थानाधिकारी मुकेश कानूनगो व कांस्टेबल रामप्रकाश हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 7 लाख 63 हजार 500 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे अमित कुमार के फैसले के मुताबिक सजा फतेहपुर निवासी अजय चौधरी पुत्र रामकुमार, दिनेश उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश, जलालसर निवासी ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल, उदयपुरवाटी निवासी रामपाल पुत्र गिरधारीलाल, मंडावा का भादड़वास निवासी अनुज उर्फ छोटा पांडिया तथा चूड़ी मियां निवासी आमीर पुत्र खान मोहम्मद को सुनाई गई है। वहीं, मामले में 11 आरोपियों को बरी भी किया गया है।
फायरिंग में हुई थी मौत
6 अक्टूबर 2018 में पुलिस को गैंगस्टर अजय चौधरी के कस्बे में आने की सूचना मिली थी। इस पर थानाधिकारी मुकेश कानूनगो सिपाही रामप्रकाश व अन्य दो सिपाही के साथ उसे पकडऩे गए थे। तभी बेसवा के पास आरोपियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जिसमें गोली लगने पर मुकेश व रामप्रकाश की मौत हो गई थी।
पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि
फैसले के दौरान कोर्ट में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। कोर्ट के निर्णय के बाद पुलिस ने कस्बे में पैदल मार्च भी निकाला। मृतक पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी गई।
फैसले के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात।
फैसले के दौरान कोर्ट परिसर के अंदर कोतवाली थाना अधिकारी और सदर थाना के इंचार्ज सहित अनेक स्टॉप तथा डीवाईएसपी राजेश कुमार विद्यार्थी, कोतवाली थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र, सदर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार धनकर, भी मौजूद रहे इसके अलावा भी इस फैसलों की सुनने के लिए कोर्ट परिसर में आमजन की भारी तादाद में मौजूद रहे
यह है पूरा मामला।
4 अक्टूबर 2018 को कोतवाली थाने में कार्य थाना अधिकारी मुकेश कानूनगो के पास फतेहपुर के उदनसर गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर बदमाश होने की सूचना मिली जिस पर थाना अधिकारी मुकेश कानून को कांस्टेबल रामप्रताप सहित पुलिस का स्टाफ निजी वाहन से अपराधियों को पकड़ने के लिए निकले उदनसर ग्राम के पास रात्रि के अंधेरे में एक गाड़ी में पहले से मौजूद अपराधियों ने थानाधिकारी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया जिसमें थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और रामप्रताप बुरी तरह से घायल हुए जिनको
निजी वाहन से कस्बे के राजकीय धानुका अस्पताल के टट्रॉमा सेंटर लाया गया जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
7 को आजीवन कारावास।
मामले में कुल 20 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया
जिनमें 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो वही
11 लोगों को दोषमुक्त किया गया तो वही दो लोग अभी भी फरार चल रहे हैं।
इन लोगों को हुई सजा।
अजय चौधरी,जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, ओम प्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पांड्या, आमिर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इन लोगों को हुई सजा।
जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, ओम प्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पांड्या, आमिर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
7 को आजीवन कारावास।
मामले में कुल 20 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया
जिनमें 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो वही
11 लोगों को दोषमुक्त किया गया तो वही दो लोग अभी भी फरार चल रहे हैं।
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