Palanhar Yojana पालनहार योजना लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से करेंगे पालनहार योजना के लाभार्थियों से संवाद

पालनहार लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से करेंगे पालनहार योजना के लाभार्थियों से संवाद

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बटन दबाकर पालनहारों के खाते में हस्तांतरित करेंगे बढ़ी हुई पालनहार राशि

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार 03 जुलाई को सम्पूर्ण राज्य के पालनहार योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे बच्चों एवं पालनहारों के साथ लाभार्थी उत्सव मनाएंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मो. अशफाक खान ने बताया कि सोमवार को सूचना केन्द्र सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला कलक्टर डॉ खुशाल, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक व लाभार्थी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि लाभार्थी उत्सव में मुख्यमंत्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे बच्चों के साथ संवाद करेंगे तथा बटन दबाकर जुलाई माह से बढ़ी हुई पालनहार राशि पालनहारों के खाते में हस्तांतरित करेंगे ।

खान ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार पालनहार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे पालनहार को न्यूनतम राशि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालक -बालिकाओं हेतु 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिमाह की गई है और 6 से 18 आयु वर्ग के बालक – बालिकाओं हेतु 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह की गई है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से पालनहार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे बच्चों एवं उनके पालनहारों में काफी खुशी का माहौल है। उन्होंने जिले के पालनहारों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। उल्लेखनीय है की 3 जुलाई को पेंशन लाभार्थी उत्सव आयोजित किया जाना था जो अब 14 जुलाई को आयोजित किया जायेगा।

राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चो की लिस्ट
🔹अनाथ बच्‍चे
🔹न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान
🔹निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
🔹नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
🔹पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
🔹एड्स पीडित माता/पिता की संतान
🔹कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
🔹विकलांग माता/पिता की संतान
🔹तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान

Palanhar Yojana 2023 में दी जाने वाली अनुदान राशि
इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी
स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे। और बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जायेंगे।

पालनहार योजना राजस्थान का उद्देश्य
Palanhar Yojana राजस्थान का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है एवं स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उनको अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत ₹2000 की राशि प्रतिवर्ष सभी पात्र बच्चों को प्रदान की जाती है। जिससे कि वह अपने वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीद सकें।

Palanhaar yojana की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को शुरू की गयी थी। पालनहार योजना राजस्थान ऐसे बच्चो के लिए शुरू की गयी है जो अनाथ हो या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो। राज्य के ऐसे अनाथ बच्चो की परवरिश करने वाले पालनहार को राज्य सरकार की ओर से हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी।

राजस्थान पालनहार योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन केसे करे ?
जो उम्मीदवार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है हम उनको बता रहे है कि वे कैसे अपना फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन कर सकते है। आप दिए हुए चरणों का पालन कर सकते है –

सबसे पहले उम्मीदवार सामाजिक न्याय अधिकारिकता की www.sje.rajasthan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

🔹उसके बाद आप स्कीम लिंक पर क्लिक करे और पालनहार योजना का चयन करे।
🔹अब आपकी स्क्रीन पर राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ जायेगा। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके बाद प्रिंट करके निकाल ले।
🔹आप यहाँ दिए लिंक से भी अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

🔹अब आप फॉर्म में योग्यता पात्रता श्रेणी के अनुसार सारी जानकारी दर्ज कर ले।
और आवेदन फॉर्म के साथ सारे दस्तावेज भी संलग्न कर ले।
🔹ध्यान दे यदि आप शहर में निवास करते है तो आपको आवेदन फॉर्म जिला अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
🔹यदि आप ग्रामीण निवासी है तो आपको आवेदन फॉर्म संबंधित विकास अधिकारी के पास फॉर्म जमा करवाना होगा।
🔹सारे दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद बच्चे को लाभ प्रदान किया जायेगा।

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